राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का नाम शामिल होता है।
इससे परिवार के हर एक सदस्य को अपने हिस्से का राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन सरकारी राशन शॉप से मिलता है।
जिसमें गेंहू, चावल, दाल, तेल आदि खाद्य सामग्री शामिल होते हैं।
अगर दिल्ली में आपके परिवार के भीतर कोई नया सदस्य आया है या परिवार में से किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना छूट गया है, तो इसके लिए आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।
आप ऑनलाइन घर बैठे या ऑफलाइन राशन खाद्य विभाग कार्यालय पर जाकर परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप भी अपने दिल्ली राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि आवेदन कैसे करना है, किन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें, या ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है, तो यह लेख आपके लिए ही है।
यहाँ आपको पूरी जानकारी बेहद आसान शब्दों में, स्टेप-बाय-स्टेप समझाई जाएगी ताकि आप बिना किसी परेशानी के राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने का सही और आसान तरीका क्या है।
राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम कब जोड़ा जाता है?
- जब आपके परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो उसे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने का पात्र बनाने के लिए उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
- विवाह के बाद, लड़की का नाम उसके माता-पिता के राशन कार्ड से हटा दिया जाता है और उसके पति के परिवार यानी की ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
- यदि कोई दामाद शादी के बाद अपनी पत्नी के ससुराल में रहने लगता है, तो दामाद का नाम उसके पिता के परिवार के राशन कार्ड से हटा दिया जाता है और पत्नी के ससुराल में दामाद का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
- यदि परिवार किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिया जाता है, तो उस बच्चे का नाम परिवार के अन्य सदस्यों के समान राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
- यदि विवाहित महिला तलाक के बाद या पति की मृत्यु के बाद अपने मायके वापस आ जाती है, तो उसका नाम वापस मायके के राशन कार्ड में जोड़ा जाता है, इसके लिए महिला का नाम तलाक/मृत्यु हुए पति के परिवार के राशन कार्ड से हटा हुआ होना चाहिए।
- यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से परिवार में है, लेकिन किसी कारण उसका नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं किया है, तो उसका नाम बाद में भी परिवार के राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं।
- यदि परिवार का कोई सदस्य नौकरी या पढ़ाई के कारण बाहर था और अब वह हमेशा के लिए घर पर रहने आया है, तो उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
दिल्ली राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए पात्रता
- परिवार के राशन कार्ड में जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाना है, वह दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया के पास दिल्ली का चालू (सक्रीय) राशन कार्ड होना चाहिए।
- जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा जा रहा है, वह सदस्य उसी परिवार का करीबी सदस्य होना चाहिए जैसे की नवजात शिशु, या विवाह के बाद आई बहु आदि।
- नए सदस्य का नाम किसी अन्य राज्य या दिल्ली के किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए।
- सदस्य किसी सरकारी नौकरी, सरपंच, विधायक, सांसद नहीं होना चाहिए।
- सदस्य आयकर दाता (इनकम टेक्स पेयर) नहीं होना चाहिए।
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के फायदे
- यदि परिवार के नए व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में जुड़ता है, तो उन्हें सरकारी राशन शॉप से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने राशन कार्ड के प्रकार अनुसार अनाज दिया जाएगा।
- राशन कार्ड में नाम होने से सदस्य को आवास योजना, आयुष्मान कार्ड हेल्थ योजना, पीएम उज्ज्वला गैस योजना, पेंशन योजना आदि। सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले दिया जाता है।
- यदि सदस्य स्कूल या कॉलेज में जाता है, तो उसे स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है।
- सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल होने से उसे अपने व्यक्तिगत सरकारी कागजात बनवाना आसान हो जाता है।
- परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ने से सदस्य राशन कार्ड उपयोग अपने पते और पहचान के रुप में कर सकेगा।
- यदि कोई सदस्य रोजगार या किसी अन्य कारण से दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में रहने जाता है, तो वह वहाँ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी उचित मूल्य की राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है।
- राशन कार्ड में नाम जुड़वाने से साबित होता है कि सदस्य परिवार का हिस्सा हैं।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किन-किन डाक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है?
- सदस्य का पासपोर्ट साइज फोटो
- सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो तब)
- बैंक खाता पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए
- घोषणा पत्र
बच्चे का नाम जोड़ने के लिए:
- राशन कार्ड
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
बहु का नाम जोड़ने के लिए:
- शादीशुदा होने का मैरिज सर्टिफिकेट।
- पति का राशन कार्ड
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- वधू के माता-पिता के राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण पत्र।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े? ऑनलाइन
- दिल्ली के राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले दिल्ली खाद्य विभाग के पोर्टल nfs.delhigovt.nic.in पर आना है।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको राइट साइड में Citizen’s Corner का सेक्शन दिखाई देगा, जिसमे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमे से आपको Apply Online for Food Security वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आप ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जायेंगे।
- पोर्टल पर आने के बाद आपको मेनू पर क्लिक करना है।
- आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें से Services पर क्लिक करना है।
- इसके बाद Services के सेक्शन में नीचे आपको Food & Supply पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जिसमें आप राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए New Member Adding in the AAY/Priority Household Card वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आप दिल्ली ई डिस्टिक पोर्टल के Citizen Login Form पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।
- अगर आपका अकाउंट ई डिस्ट्रिक पोर्टल पर बना हुआ है, तो आप वहां पर अपने रजिस्ट्रेशन आईडी/यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करना है।
- यदि आपका अकाउंट ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, तो आप उसे फॉर्म के नीचे Register if you a new user. पर क्लिक करना अपना अकाउंट बना लेना है और इसके बाद लॉगिन पेज पर आकर पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है।

- इसके बाद आपको स्क्रीन पर राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी देखने को मिलेगी। उसी पेज पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है और Continue पर क्लिक करना है।
- अब आपको स्क्रीन पर Add New Member का ऑप्शन दिखाई देगा, उसपर क्लिक करना है।
- इसके बाद जिस सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है उस सदस्य की मांगी गई सभी जानकारी जैसे कि पूरा नाम, माता/पिता का नाम, आधार नंबर, राशन कार्ड मुखिया के साथ रिलेशन, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, आवासीय पता आदि को सही तरीके से दर्ज करना है और आगे Continue पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर राशन कार्ड में जुड़वा रहे सदस्य का आधार कार्ड विकल्प सेलेक्ट करना है। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करना है और सदस्य का फोटो अपलोड करना है।
- इतना होने के बाद Final Submit वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज करना है और Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आपके नाम जुड़वाने के आवेदन की रसीद एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी, उसे आप प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
- इस प्रकार आप दिल्ली राशन कार्ड में अपने परिवार के सदस्यों का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं।
नोट: दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के अलावा आप मेरा राशन 2.0 ऐप का इस्तेमाल कर राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते है। क्योंकि, यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मकसद राशन कार्ड से जुडी सेवाओं को लोगों तक सरलता से पहुँचाना है। इस ऐप में लॉगिन कर आप सदस्य का नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकते है।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े? ऑफलाइन
- ऑफलाइन दिल्ली राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी NFSA फूड एंड सप्लाई खाद्य विभाग कार्यालय पर जाना है।
- खाद्य कार्यालय पर जाने के बाद वहां काउंटर से आपको राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ने के लिए फार्म प्राप्त करना है।
- आप इस फॉर्म को दिल्ली खाद्य सरकार की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
- फॉर्म मिलने के बाद आपको फॉर्म में मौजूद राशन कार्ड नंबर, परिवार की मुखिया का नाम, जिस सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है उनका पूरा नाम, पिता पति का नाम, जन्म तारीख, उम्र, जेंडर, आधार नंबर, वर्तमान घर का पता, मोबाइल नंबर, रिश्ते की जानकारी जैसे कि बेटा है, बेटी है, पत्नी, पति, माता-पिता आदि। जैसी जानकारी सही तरीके से लिखनी है।
- फार्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फार्म में पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, हस्ताक्षर करने है या अंगूठे का निशान लगाना है।
- इसके बाद फार्म के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को जोड़ देना है।
- अब इस तैयार किए गए फॉर्म को खाद्य विभाग राशन काउंटर पर अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- फॉर्म जमा करने के बाद खाद्य अधिकारी से आवेदन स्लिप लेना है।
- इस स्लिप को आप संभाल कर रखें। राशन कार्ड में नाम जुड़ा या नहीं, इसका स्टेटस चेक करने के लिए यह स्लिप काम आएगी।
- अब राशन खाद्य कार्यालय में जमा किए गए फॉर्म और डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी।
- जरुरत पड़ने पर खाद्य फिल्ड ऑफिसर आपके घर विज़िट करके सदस्य सच में वर्तमान पते पर रहता है या नहीं इसकी जाँच करने के लिए आ सकता है।
- प्रक्रिया पूरी होने और आवेदन अप्रूव होने के बाद, सदस्य का नाम राशन कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा।
क्या CSC सेंटर से दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं?
- हाँ, आप दिल्ली में CSC सेंटर से राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाना हैं।
- इसके बाद केंद्र संचालक से अपने दिल्ली राशन कार्ड में फॅमिली मेंबर का नाम जुड़वाने के लिए कहना है।
- आप ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज़ जैसे की मौजूदा राशन कार्ड, नए सदस्य का आधार कार्ड, छोटे बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शादीशुदा महिला के लिए विवाह प्रमाण पत्र, आदि। अपने साथ सेंटर पर ले जाएँ।
- अब ऑपरेटर दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आपके भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज़ों को अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगा।
- आवेदन जमा होने के बाद CSC ऑपरेटर से आवेदन की रसीद लेना न भूलें।
- इस रसीद में आपका आवेदन नंबर दर्ज होगा, जिससे आप बाद में आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
नोट: CSC ऑपरेटर आपका फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर भर देता है और दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड कर देता है, पर मेंबर का नाम राशन कार्ड में जोड़ने की मंज़ूरी और वेरिफिकेशन Food & Supply विभाग, दिल्ली सरकार करता है, CSC नहीं।
इस तरह आप कॉमन सर्विस सेंटर से अपने राशन कार्ड में फॅमिली मेंबर का नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते है।
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने हेतु दिए गए आवेदन का स्टेटस चेक कैसे करें?
ऑनलाइन
- आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको Department of Food Supplies and Consumer Affairs, GNCT of Delhi के ऑफिसियल पोर्टल nfs.delhigovt.nic.in पर आना है।
- पोर्टल पर आने के बाद राइट साइड में Citizen’s Corner में Track Food Security Application वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपके सामने नए पेज ओपन होगा, जिसमे आप परिवार के किसी भी मेंबर का आधार कार्ड नंबर या अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है।
- अब कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद Search बटन पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर राशन कार्ड में फॅमिली मेंबर का नाम ऐड हुआ है या नहीं इसकी जानकारी चेक कर पाएंगे।
ऑफलाइन
- ऑफलाइन राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए किए गए आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी राशन खाद्य कार्यालय पर जाना है।
- कार्यालय पर जाने के बाद वहां राशन काउंटर पर खाद्य अधिकारी को अपने राशन कार्ड में सदस्य का नाम जुड़ा है या नहीं चेक करने के लिए कहना है।
- इसके बाद खाद्य अधिकारी आपसे राशन कार्ड नंबर या नाम जुड़वाने के लिए किए गए आवेदन की स्लिप मांगेंगे, उन्हें यह देना है।
- अब खाद्य अधिकारी आपसे मांगी गई आवेदन स्लिप की जानकारी को अपने कंप्यूटर में दर्ज करेंगे और आपके राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बता देंगे।
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यदि नाम जुड़वाने के लिए दिया गया आवेदन रिजेक्ट हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए?
यदि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको सबसे पहले नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर आवेदन रिजेक्ट होने का कारण जानना चाहिए।
एक बार कारण पता चल जाने पर, आप डाक्यूमेंट्स जमा करने में हुई गलतियों को सुधारें, सभी आवश्यक प्रमाण जैसे की आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि को सही करें।
और सही जानकारी के साथ फॉर्म भरकर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोबारा आवेदन करना है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
- परिवार के जो भी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए आवेदन करेंगे, तब ध्यान रखें की परिवार के सदस्य के डाक्यूमेंट्स में दिल्ली में रह रहें घर का पता होना जरुरी है।
- परिवार के राशन में नाम जुड़वाने वाले सदस्य के पास सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स होना चाहिए।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सहायता कैसे मिलेगी?
यदि राशन कार्ड में अपने फैमिली मेंबर का नाम जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो आप दिल्ली खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 11 0841 या 1967 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आप दिल्ली में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए दिल्ली खाद्य विभाग के व्हाट्सएप नंबर +91 8800950480 पर भी मैसेज भेज कर जानकारी मालूम कर सकते हैं।
FAQ सामान्य प्रश्न
क्या राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कोई सरकारी शुल्क देना पड़ता है?
दिल्ली राशन कार्ड में ऑनलाइन या ऑफलाइन नाम जुड़वाने के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं देना पड़ता है, यह सेवा दिल्ली खाद्य विभाग द्वारा नागरिको को फ्री में जारी की गई है।
आवेदन करने के बाद राशन कार्ड में नाम जुड़ने में कितना समय लगता है?
राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जुड़वाने का आवेदन करने के बाद 15 से 45 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ जाता है।
अगर किसी सदस्य के आधार कार्ड में गलती हो, तो क्या नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है?
जी नहीं, अगर सदस्य के आधार कार्ड में गलती होती है, तो उसका नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए समस्या आ सकती है। इसके लिए सबसे पहले अपने आधार कार्ड में गलती को सही करें और फिर आवेदन करें।
क्या बिना आधार कार्ड के राशन कार्ड में नाम जोड़ने का विकल्प है?
जी नहीं, परिवार के राशन कार्ड में सदस्य बिना आधार कार्ड के नाम नहीं जोड़ सकता है।
एक राशन कार्ड में अधिकतम कितने लोगों का नाम जोड़ा जा सकता है?
एक राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्य आते हैं, उन सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े जा सकते हैं।
क्या पुराने राशन कार्ड में भी नाम जोड़ सकते हैं या नया बनवाना जरूरी है?
पुराने राशन कार्ड में फैमिली मेंबर का नाम जोड़ा जा सकता है, इसके लिए आपको नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी।
क्या नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए कोई समय सीमा है?
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप अपने समय अनुसार अपने राशन कार्ड में सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आज के इस लेख में मैंने आपको दिल्ली राशन कार्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताई है।
अब दिल्ली का राशन कार्ड धारक इस लेख में बताई गई प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप पालन कर अपने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य नवविवाहित महिला, बच्चे का नाम आसानी से जोड़ सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर जो अपने परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए इच्छुक है, उनको यह लेख बहुत ही पसंद आएगा।
यदि आप आगे भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल आदि राज्य के राशन कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो आप rationcardhub.com पर विजिट जरूर करिए।







