दिल्ली राशन कार्ड कंप्लेंट कैसे करें? ऑनलाइन और ऑफलाइन 2026

anand borse author rationcardhub.com
Published On: January 6, 2026

दिल्ली में लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड पर निर्भर करते हैं।

गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन कार्ड सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि सस्ती दर पर अनाज पाने का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड होते हुए भी लाभ नहीं मिल पाता हैं।

जैसे की कहीं पूरा राशन नहीं दिया जाता, राशन कार्ड लिस्ट में नाम नहीं आता, तो कहीं नया राशन कार्ड बनने में बहुत समय लग जाता है, तो ऐसे समय में इसकी शिकायत करना जरुरी हो जाता है।

लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि दिल्ली राशन कार्ड की शिकायत कैसे करें?

जानकारी की कमी की वजह से कई लोग बार-बार राशन दुकानदार के चक्कर लगाते रहते हैं।

कुछ राशन कार्ड होल्डर यह भी सोचते हैं कि राशन कार्ड से जुडी शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा या शिकायत करना बहुत मुश्किल है।

दिल्ली खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर और ऑफलाइन नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय में सुविधा उपलब्ध कराइ हैं, ताकि आम नागरिक आसानी से अपनी बात खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तक पहुंचा सके।

यहाँ आपको बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन, हेल्पलाइन नंबर और ऑफलाइन तरीके से शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, शिकायत करते समय कौन-सी जानकारी और दस्तावेज़ जरूरी होते हैं, और शिकायत के बाद स्टेटस कैसे चेक करें, आदि।

इससे जुड़े अन्य सवालों के पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं।

इससे आप बिना किसी परेशानी के खुद ही दिल्ली राशन कार्ड की शिकायत कर पाएंगे।

राशन कार्ड की शिकायत किस-किस माध्यम से दर्ज करवा सकते है?

  • NFSA पोर्टल से
  • दिल्ली खाद्य पोर्टल से
  • ऑफलाइन दिल्ली खाद्य कार्यालय से 
  • नजदीकी राशन दुकान (कोटेदार) से
  • टोल-फ्री / हेल्पलाइन नंबर से
  • ईमेल से 
  • व्हाट्सएप से 

दिल्ली राशन कार्ड शिकायत दर्ज करने का कारण 

  • आवेदन करने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनना।
  • आवेदन लंबे समय से पेंडिंग दिखना।
  • दस्तावेज वेरिफिकेशन पूरा नहीं होना।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी नाम दिल्ली राशन सूची में नहीं आना।
  • परिवार के सदस्य का नाम लिस्ट में नहीं दिखना।
  • नाम राशन कार्ड से गलती से हट जाना।
  • राशन डीलर द्वारा राशन देने से मना करना।
  • राशन कार्ड में आधार लिंक नहीं होना।
  • राशन कार्ड में परिवार के सदस्य जोड़ने में समस्या आना।
  • राशन में नाम हटाने में दिक्कत आना।
  • विवाह या मृत्यु के बाद राशन अपडेट नहीं होना।
  • बिना सूचना के राशन कार्ड बंद कर दिया जाना।
  • पात्र होने के बावजूद कार्ड रद्द कर दिया जाना।
  • कम गुणवत्ता वाला या मिलावटी राशन मिलना।
  • राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी खाद्य कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगना।
  • राशन की दुकान से राशन का कालाबाजारी होना।
  • राशन शॉप पर तय खाद्य कीमत से ज़्यादा पैसे वसूलना। 
  • राशन डीलर द्वारा नागरिक को दुर्व्यवहार, गलत भाषा का प्रयोग, या मनमानी करना।
  • नए पते पर राशन कार्ड स्थानांतरित होने में दिक्कत आना।

राशन कार्ड की शिकायत कौन कर सकता है?

  • जो व्यक्ति राशन कार्ड धारक है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाभार्थी है, वह अपनी समस्या के लिए शिकायत कर सकता है।
  • परिवार का कोई भी सदस्य, जिसे राशन डीलर या राशन प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही हो।
  • यदि किसी नागरिक को राशन दुकान पर कोई भ्रष्टाचार दिखाई देता है, तो वह भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
  • एरिया के नेता अपने क्षेत्र के लोगों की ओर से शिकायतें दर्ज करा सकते है और साथ ही में राशन डीलर के खिलाफ शिकायतें को उच्च फ़ूड अफसर तक पहुँचा सकते हैं।

दिल्ली राशन कार्ड की शिकायत करने का फायदा 

  • शिकायत के बाद राशन डीलर द्वारा कम या गलत राशन देने की समस्या ठीक होती है और आपको पूरा राशन का कोटा मिलता है।
  • 5 साल से अटका राशन कार्ड जल्द बन सकता है, क्योंकि शिकायत करने के बाद अधिकारी तुरंत एक्शन लेते हैं।
  • रिश्वत मांगने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई होती है और अवैध वसूली रुकती है।
  • राशन कार्ड से जुड़ी समस्या हल होने पर आप उज्ज्वला योजना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं।
  • खाद्य विभाग की गलतियाँ जैसे की राशन कार्ड में नाम गलत होना, नाम न जुड़ना या नाम हटना आदि प्रक्रिया जल्द ठीक हो जाती हैं।
  • यदि राशन डीलर बार-बार दुकान बंद रखता है, तो शिकायत के बाद वह नियमित रूप से राशन की दुकान खोलेगा, जिससे आपको राशन लेने के लिए चक्कर लगाने की जरुरत नहीं होगी।
  • इससे विभाग अपने नियमों और कार्य प्रणाली को सुधारता है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत प्रत्येक पात्र नागरिक को राशन प्राप्त होता है।
  • जब लोग शिकायत करते हैं और समाधान की मांग करते हैं, तो पूरी राशन वितरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म होता है।

राशन कार्ड शिकायत करने के लिए कौन-कौन सी जानकारी चाहिए?

  • राशन कार्ड धारक का पूरा नाम
  • राशन कार्ड नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड नंबर
  • ईमेल आईडी
  • जिला और पंचायत का नाम
  • उचित मूल्य की दुकान (FPS) या डीलर का नाम
  • शिकायतकर्ता का राशन कार्ड से संबंध
  • शिकायत का प्रकार/कारण
  • घटना की तारीख और समय
  • पूरा पता

राशन कार्ड शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स 

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • सादे कागज पर लिखा आवेदन पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बिजली बिल या पानी बिल 
  • शिकायत से जुड़े सबूत

दिल्ली राशन कार्ड कंप्लेंट कैसे करें? ऑनलाइन 

  • मोबाइल से दिल्ली राशन कार्ड की ऑनलाइन फ़रियाद दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले Public Grievance Monitoring System of CMO,Delhi pgms.delhi.gov.in के होम पोर्टल पर आ जाना है। (वेबसाइट पर आने के बाद मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। )
  • इसके बाद पोर्टल पर आपको बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमे LODGE GRIEVANCE ऑप्शन पर क्लिक करना है। 

  • अब आप नए LODGE YOUR GRIEVANCE पेज पर आ जायेंगे। 
  • Description/विवरण में आपको राशन कार्ड से जुडी शिकायत की पूरी जानकारी दर्ज करनी है। 
  • Upload Document/अपलोड दस्तावेज, if required में धारक की राशन कार्ड की समस्या से जुड़ा सबुत (प्रूफ) अपलोड करना है। 
  • Department Concerned/सम्बंधित विभाग में FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है।
  • Grievance Locality/शिकायत स्थान में आप जिस लोकल एरिया में रहते है, उस एरिया का नाम सिलेक्ट करना है।
  • Grievance Site Address/शिकायत का पता में शिकायत करने वाले आवेदक का पूरा वर्तमान आवासीय पता दर्ज करना है।
  • इसके बाद आवेदनकर्ता का नाम दर्ज करना है।
  • Pin Code/पिन कोड में आवेदक के एरिया पिनकोड को दर्ज करना है। 
  • अब मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यदि लैंडलाइन नंबर है, तो दर्ज करें वरना नहीं। 
  • इसके बाद आवेदक की ईमेल आईडी दर्ज करना है। यदि आवेदक के नाम से ईमेल आईडी है तो दर्ज करने वरना नहीं।  
  • अब Complainant Address/शिकायतकर्ता का पता के सामने दो विकल्प दिखाई देंगे। जिसमे दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर शिकायतकर्ता के अड्रेस को दर्ज करना है। 
  • इसके बाद निचे स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को दर्ज करना है और Submit Your Grievance बटन पर क्लिक कर देना है। 
दिल्ली राशन कार्ड की शिकायत दर्ज करना ऑनलाइन

  • आपकी राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दिल्ली खाद्य आपूर्ति विभाग को भेज दी जाएगी। 
  • शिकायत जमा होने पर आपको स्क्रीन पर रेफेरेंस नंबर दिखाई देगा जिसे आप नोट करके सुरक्षित रख लें। यह शिकायत आवदेन नंबर आपके फ़रियाद की स्थिति चेक करने के लिए आप इस्तेमाल कर पाएंगे।  

दिल्ली राशन कार्ड शिकायत कैसे करें? ऑफलाइन

  • आप अपने क्षेत्र के नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग (Food & Supplies Department) के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • एक सादे कागज पर हिंदी या अंग्रेजी में अपनी शिकायत विस्तार से लिखें। इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर, डीलर का नाम/कोड और समस्या की पूरी जानकारी लिखें।
  • यदि आपके पास कोई सबूत है, तो शिकायत पत्र के साथ जोड़ दें।
  • इसके बाद एप्लीकेशन को अपने खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर अधिकारी को जमा कर दें।
  • शिकायत पत्र अधिकारी को जमा करते समय उनसे प्राप्त हुआ (Received) मुहर लगाई हुई आवेदन स्लिप प्राप्त करें। जिसमें, तारीख और खाद्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यह आपके पास शिकायत का ठोस सबूत होगा।

टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर से शिकायत कैसे करें?

  • अपने फ़ोन से टोल-फ्री नंबर 1967, 1800110841 या 011-23378133 डायल करना है।
  • कॉल कनेक्ट होने के बाद, इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) के बताये गए जानकारी का पालन करते हुए अपनी पसंदीदा भाषा हिंदी या अंग्रेजी को सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद शिकायत दर्ज करने का विकल्प सेलेक्ट करें या अधिकारी से बात करने लिए विकल्प को सेलेक्ट करें।
  • ऑपरेटर से बात करते समय, अपनी सभी जानकारी तैयार रखें जैसे की आपका नाम, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड संख्या, राशन डीलर का नाम/कोड, समस्या की पूरी जानकारी।
  • ऑपरेटर को अपनी समस्या विस्तार से बताएं। वे राशन से जुडी शिकायत को सिस्टम में दर्ज करेंगे।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर शिकायत आईडी (Grievance ID) मैसेज द्वारा भेज दी जाएगी या फिर ऑपरेटर द्वारा आपको दी जाने वाली शिकायत संख्या को तुरंत नोट कर लें। यह आपकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए काम आएगा।
  • टोल फ्री नंबर पर दर्ज की गई शिकायतें दिल्ली खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय को भेज दी जाती हैं, जो मामले की जांच करते हैं और समाधान निकालते हैं।

राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें?

ऑनलाइन 

  • ऑनलाइन राशन कार्ड से जुड़ी फरियाद दर्ज किये हुए आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको pgms.delhi.gov.in के वेबसाइट पर आना है। ( Note:- मोबाइल को डेस्कटॉप मोड़ पर कर लेना है)
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ विकल्प दिखेंगे, जिनमें से आपको VIEW STATUS के विकल्प पर क्लिक करना है।
दिल्ली राशन कार्ड की शिकायत स्टेटस चेक करने का पोर्टल और शिकायत स्टेटस चेक करने का विकल्प

  • इसके बाद नया View Status of Grievance का पेज ओपन होगा जिसमें आपको शिकायत आवेदन जमा करते समय रेफरेंस नंबर मिला होगा, जिसे यहां पर दर्ज करना है। 
  • अब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक दर्ज करना है और Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
दिल्ली राशन कार्ड की शिकायत स्टेटस चेक करना

  • आपके स्क्रीन पर आपके द्वारा की गई कंप्लेंट कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी।

टोल फ्री नंबर 

  • जिस टोल-फ्री नंबर पर आपने शिकायत दर्ज कराई थी, उसी पर दोबारा कॉल करें। जैसे दिल्ली के लिए 1800-11-0841
  • कस्टमर केयर ऑपरेटर से बात करें और उन्हें अपनी शिकायत संख्या बताएँ।
  • वे आपको आपके शिकायत नंबर के आधार पर शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी देंगे।

ऑफलाइन 

  • जिस स्थानीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में आपने लिखित शिकायत जमा की थी, वहाँ जाएँ।
  • अपनी जमा की गई शिकायत की मुहर लगी हुई कॉपी दिखाएँ।
  • खाद्य अधिकारी से कहें कि अपने शिकायत संख्या के आधार पर शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी बताएँ।

दिल्ली राशन कार्ड कंप्लेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

  • शिकायत का पूरा विवरण साफ शब्दों में लिखें।
  • राशन कार्ड नंबर या आवेदन संख्या सही दें।
  • मुखिया का नाम और पता बिल्कुल सही भरें।
  • जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें।
  • सबूत (प्रूफ) जरूर लगाएं।
  • सही माध्यम से शिकायत करें।
  • शिकायत करते समय गुस्से या गलत शब्दों का प्रयोग न करें। साफ और सम्मानजनक भाषा से बात रखें।
  • समय-समय पर शिकायत का स्टेटस चेक करें। 
  • शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायत का निवारण होने के लिए विभाग द्वारा दिए गए समय सीमा 15-30 दिन तक इंतजार करें।

इस ब्लॉगपोस्ट को पढ़ें:- राशन कितना मिलता है चेक करने का आसान तरीका जानें

FAQs सामान्य प्रश्न

  1. राशन कार्ड शिकायत ईमेल से कैसे करें?

    दिल्ली में राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत आप cfood@nic.in पर ईमेल भेजकर दर्ज करा सकते है। 

  2. क्या दिल्ली में WhatsApp से शिकायत कर सकते हैं?

    जी हाँ, दिल्ली में राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों के लिए आप WhatsApp (+918800950480) का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

  3. दिल्ली में राशन शिकायत के बाद क्या होता है?

    आपकी शिकायत सिस्टम में दर्ज की जाती है और शिकायत आपके क्षेत्र से जुड़े खाद्य आपूर्ति अधिकारी को जांच के लिए भेज दी जाती है।

    अधिकारी मामले की जांच करता है। इसमें डीलर से स्पष्टीकरण मांगना, रिकॉर्ड चेक करना, या कभी-कभी शिकायतकर्ता से संपर्क करना शामिल होता है।

    यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो राशन डीलर पर सख्त कार्रवाई की जाती है जैसे की जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना, या जेल आदि।

    कार्रवाई के बाद, अधिकारी शिकायत को बंद करता है। समाधान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर स्टेटस चेक करते समय देखा जा सकता है।

  4. क्या शिकायत दर्ज करने पर मेरा नाम गुप्त रखा जाएगा?

    हाँ, अधिकांश शिकायतों में राशन कार्ड से संबंधित शिकायत दर्ज करने पर शिकायतकर्ता का नाम और उसकी व्यक्तिगत जानकारी छुपा कर रखी जाती है। ताकि शिकायतकर्ता को राशन डीलर या संबंधित अधिकारियों से किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

  5. राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है?

    राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी शिकायतों के लिए खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, GNCTD (Food, Supplies & Consumer Affairs Department, Government of NCT of Delhi) जिम्मेदार है।

  6. अपनी राशन कार्ड शिकायत का प्रूफ (सबूत) कैसे रखें?

    यदि राशन कम मिला या खराब मिला है, तो उसकी फोटो या वीडियो बना लें और तारीख के साथ प्रूफ सुरक्षित रखें। 

निष्कर्ष 

यहां पर मैंने आपको दिल्ली में राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दर्ज करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार के साथ जानकारी शेयर की है।

यहां पर प्रस्तुत की गई जानकारी दिल्ली राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसीलिए आप इस जानकारी को दिल्ली राशन कार्ड धारकों के साथ शेयर जरूर करें। 

यदि आप आगे भी दिल्ली राशन कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप rationcardhub.com वेबसाइट पर विजिट करिए। 

यहां हम राशन कार्ड धारकों के लिए राशन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी पब्लिश करते हैं।

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Anand Borse

मेरा नाम आनंद बोरसे है और मैं rationcardhub.com का फाउंडर और लेखक हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से राशन कार्ड से जुडी जानकारी इंटरनेट पर शेयर करता आ रहा हूँ। मेरे लिखे गएँ आर्टिकल के माध्यम से लोगों ने अपने नया राशन कार्ड बनवाएं है, राशन कार्ड में सुधार करवाया हैं और राशन कार्ड से जुडी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया है।

मेरा उद्देश्य लोगों को राशन कार्ड से जुडी सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी नागरिक बिना किसी परेशानी के राशन कार्ड सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

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