डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनाएं? जानिए 2026 में

anand borse author rationcardhub.com
Published On: January 10, 2026

राशन कार्ड गरीब रेखा से निचे जीवन गुजारने वाले और गरीब रेखा से ऊपर जीवन बिताने वाले परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है।

इसकी मदद से देश के करोड़ों परिवारों को सस्ते दामों पर सरकारी राशन शॉप से अनाज मिल रहा है।

कई बार राशन कार्ड खो जाने, चोरी हो जाने, फट जाने या खराब हो जाने की स्थिति में लोगों को राशन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

तो ऐसे में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ने नागरिकों की सुविधा के लिए डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया है।

लेकिन अधिकांश राशन कार्ड धारकों को डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी मालूम नहीं है। 

इसीलिए इस गाइड में, हम आपको डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनाएं? इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़? आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें? आदि इससे जुड़े सभी सवालों के पुरे रिसर्च के साथ जानकारी बताएँगे।

ताकि आपको डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने से जुडी कोई भी समस्या नहीं हों। इसके लिए आप यहाँ पर अंत तक बने रहें।

डुप्लीकेट राशन कार्ड क्या होता है?

डुप्लीकेट राशन कार्ड वह राशन कार्ड होता है, जो ओरिजिनल राशन कार्ड के जैसे ही दिखने वाली दूसरी कॉपी होती है।

इससे परिवार बिना किसी रुकावट के खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत अपने महीने का राशन प्राप्त करना जारी रखता है और इसका इस्तेमाल सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होल्डर कर सकता है।

डुप्लीकेट राशन कार्ड और ओरिजिनल राशन कार्ड में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है।

ओरिजिनल राशन कार्ड के जैसा ही डुप्लीकेट राशन कार्ड होता है, जो सभी जगहों पर मान्य होता है।

डुप्लीकेट राशन कार्ड कब बनवाया जाता है?

  • अगर राशन कार्ड घर से बाहर कहीं गिर जाए, यात्रा के दौरान गुम हो जाए या पता न चले कि वह कहां चला गया है, तो ऐसी स्थिति में राशन दूकानदार से अनाज लेने में परेशानी होती है। इस कारण कॉपी राशन कार्ड बनवाना जरूरी हो जाता है।
  • कई बार राशन कार्ड चोरी की स्थिति में डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाया जाता है।
  • अगर राशन कार्ड बहुत पुराना हो जाए, फट जाए या इतना खराब हो जाए कि उस पर लिखा जानकारी पढ़ा न जा सके, तो ऐसे में राशन कार्ड की प्रतिलिपि बनवाना जरूरी होता है।
  • बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई राशन कार्ड जैसे दस्तावेज खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में दूसरा राशन कार्ड बनवाया जाता है।

कॉपी राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

  • परिवार के मुखिया की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार के मुखिया का आधार कार्ड 
  • राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड 
  • वर्तमान आवासीय प्रमाण जैसे की बिजली बिल या पानी बिल 
  • शपथ पत्र
  • पुराना राशन कार्ड की कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
  • राशन कार्ड खो गया हो या चोरी हो गया हो, तो नजदीकी थाने में दर्ज एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी

डुप्लीकेट राशन कार्ड की विशेषताएँ

  • डुप्लीकेट राशन कार्ड को खाद्य विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह वैध दस्तावेज होता है और इसे सभी जगह स्वीकार किया जाता है।
  • राशन कार्ड में पुराने राशन कार्ड का ही नंबर जारी किया जाता है, जिससे खाद्य रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं होता है।
  • डुप्लीकेट राशन कार्ड मिलने के बाद भी सस्ता अनाज, चीनी, केरोसिन जैसी सभी सरकारी सुविधाएँ पहले की तरह मिलती रहती हैं।
  • कॉपी राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र और संबंध पहले जैसे ही दर्ज रहते हैं।
  • कई सरकारी योजनाओं और प्रक्रियाओं में डुप्लीकेट राशन कार्ड को पहचान और निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
  • आजकल जारी किए गए कॉपी राशन कार्डों में सुरक्षा विशेषताएँ जैसे की वॉटरमार्क, क्यूआर कोड, या बारकोड शामिल होते हैं।

डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनाएं? ऑनलाइन 

  • सबसे पहले अपने राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, क्योंकि हर राज्य का राशन कार्ड पोर्टल अलग होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लिए – fcs.up.gov.in, महाराष्ट्र के लिए – mahafood.gov.in
  • पोर्टल के होमपेज पर, आपको Register या Sign Up का विकल्प मिलेगा।
  • आवश्यक जानकारी जैसे की नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर भरकर अपना एक अकाउंट बनाएं।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना है।
  • लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड या मुख्य मेनू में, Ration Card Services या Online Services का सेक्शन देखें।
  • इसके बाद वहां Apply for Duplicate Ration Card जैसे लिंक पर क्लिक करना है।
  • स्क्रीन पर एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में परिवार के मुखिया का नाम, राशन कार्ड नंबर, पता और कार्ड गुम या खराब होने का कारण सही-सही भरना होता है।
  • इसके बाद फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करने का विकल्प होगा। ऑनलाइन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, एफआईआर या शपथ पत्र जैसे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना हैं।
  • अब यदि राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया गया है, तो उसका भुगतान डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से ऑनलाइन करना होता है।
  • फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी की दोबारा जाँच कर लेना है। सभी जानकारी सही होने पर आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है और आवेदन संख्या या रसीद को प्रिंट करके या स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लेना है।
  • आवेदन संख्या की मदद से पोर्टल पर जाकर प्रतिलिपि राशन कार्ड आवेदन की स्थिति समय-समय पर चेक की जा सकती है।
  • आपका आवेदन खाद्य विभाग को भेज दिया जाएगा, और वेरिफिकेशन के बाद, राशन कार्ड की दूसरी नक़ल जारी कर दिया जाएगा। जिसे आप ऑनलाइन राज्य के खाद्य पोर्टल से प्रिंट करवा सकेंगे।

डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनवाएं? ऑफलाइन

  • अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय (Food and Supply Office), तहसील कार्यालय, जिला नागरिक आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय (DSO) पर जाएं।
  • वहां से डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। 
  • अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी हिंदी या स्थानीय भाषा में, स्पष्ट और सही से भरना है।
  • भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी जोड़ देना है। 
  • अब भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज़ों को उसी कार्यालय में जमा करें, जहाँ से आपने फॉर्म लिया था।
  • यदि विभाग द्वारा कोई निर्धारित शुल्क लिया जाता है, तो उसे कार्यालय में जमा करके उसकी रसीद प्राप्त करनी है।
  • आपको आवेदन जमा करने की के रूप में एक पावती रसीद Acknowledgement Receipt दिया जाएगा। इसे संभाल कर रखना है।
  • यह रसीद आपके आवेदन का प्रमाण है और इसका उपयोग आप डुप्लीकेट कार्ड की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं।
  • अधिकारी आपके आवेदन की जाँच करेंगे। यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो 15 से 30 दिनों भीतर आपका डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जिसे आप राशन कार्यालय पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। 

डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाते समय लोग कौन-कौन सी गलतियां करते हैं?

  • कई लोग आवेदन फॉर्म में नाम, पता या राशन कार्ड नंबर गलत लिख देते हैं, जिससे आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। 
  • कभी-कभी लोग आधार कार्ड, पहचान प्रमाण या पता प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज लगाना भूल जाते हैं।
  • राशन कार्ड खोने या चोरी होने की स्थिति में एफआईआर या शपथ पत्र जरूरी होता है, लेकिन कई लोग इसे आवेदन के साथ नहीं लगाते है।
  • कुछ लोग निर्धारित शुल्क जमा नहीं करते, जिससे आवेदन अधूरा माना जाता है।
  • आवेदन करते समय धुंधले, कटे-फटे या अस्पष्ट दस्तावेज अपलोड करने से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
  • अगर खाद्य विभाग की ओर से आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए कहा जाए और फिर भी समय पर बदलाव न किया जाए, तो आवेदन रद्द हो सकता है।
  • बिना पुराने कार्ड नंबर के सरकारी खाद्य डेटाबेस में आपके परिवार का रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जिससे प्रक्रिया जटिल और धीमी हो जाती है। इसीलिए राशन कार्ड नंबर को संभाल कर जरूर रखें।

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यदि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए किया गया आवेदन रिजेक्ट हो जाएँ, तो क्या करें?

यदि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए किया गया आवेदन रिजेक्ट हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह समस्या अक्सर छोटी-छोटी कमियों की वजह से होती है और इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है।

सबसे पहले आवेदन रिजेक्ट होने का कारण ध्यान से समझना चाहिए। 

जैसे दस्तावेज अधूरे होना, गलत जानकारी भरना या एफआईआर या शपथ पत्र न लगाना आदि।

इसके बाद उसी गलती को सुधार कर दोबारा आवेदन करना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी और पूरे दस्तावेज लगाने पर आवेदन दोबारा स्वीकार हो जाता है।

FAQ सामान्य प्रश्न 

  1. क्या बिना आधार कार्ड के कॉपी राशन कार्ड बन सकता है?

    आजकल, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड पहचान और वेरिफिकेशन के लिए जरुरी दस्तावेज़ बन गया है। डुप्लीकेट राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया में, परिवार के सभी सदस्यों की पहचान करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है। बिना आधार कार्ड के राशन कार्ड जारी करवाना लगभग असंभव है।

  2. राशन कार्ड की कॉपी कितनी बार बनवा सकते हैं?

    सरकार की ओर से कॉपी राशन कार्ड बनवाने की संख्या की कोई निश्चित सीमा तय नहीं होती है, लेकिन बार-बार डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करना संदेह के दायरे में आ सकता है। यदि बार-बार राशन कार्ड खोने या खराब होने की शिकायत की जाती है, तो खाद्य विभाग इसकी जाँच कर सकता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही राशन कार्ड की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करना चाहिए।

  3. राशन कार्ड खोने की FIR/शिकायत दर्ज करना जरूरी है क्या?

    हाँ, यह बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड खोने या चोरी होने पर आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) या कम से कम एक गुमशुदगी की शिकायत अवश्य दर्ज करवानी चाहिए। यह दस्तावेज़ इस बात का प्रमाण होता है, कि राशन कार्ड आपके पास नहीं है।

  4. क्या डिजिटल/पीडीएफ फॉर्म में भी राशन कार्ड मान्य है?

    हाँ, कई राज्यों में डिजिटल या पीडीएफ फॉर्म में राशन कार्ड की प्रतिलिपि पूरी तरह से मान्य है। आप इसे आधिकारिक राज्य के खाद्य पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं या डिजीलॉकर जैसी सरकारी ऐप्स में संभाल कर सुरक्षित रख सकते हैं। राशन डीलर इस डिजिटल कॉपी को स्वीकार करते हैं। 

  5. क्या कॉपी राशन कार्ड बनवाने से परिवार की पात्रता या कोटा बदलता है?

    नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉपी राशन कार्ड केवल आपके पुराने कार्ड की एक कॉपी है। यह आपकी पात्रता श्रेणी जैसे की AAY, BPL, PHH या आपके परिवार को मिलने वाले राशन के कोटे को बिल्कुल भी नहीं बदलता है।

  6. राशन कार्ड खो जाने पर, क्या मैं राशन डीलर से राशन ले सकता हूँ?

    जी हाँ, यदि आपके पास डुप्लीकेट कार्ड नहीं है, तो आप राशन डीलर से राशन लेने के लिए निचे बताएं गएँ दस्तावेज़ों का उपयोग कर सकते हैं जैसे की आधार कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन की पावती रसीद, और पुलिस FIR की कॉपी।

    साथ ही, अब अधिकांश राज्यों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण Aadhaar Authentication के माध्यम से भी राशन दिया जाता है, जिससे फिजिकल राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है।

  7. डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी शुल्क कितना लगता है?

    डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने का शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। आमतौर पर यह शुल्क बहुत कम होता है। लगभग 5 से 50 रुपये के बीच लिया जाता है। कुछ राज्यों में यह सेवा बिल्कुल मुफ्त भी होती है।

    सटीक शुल्क की जानकारी आप अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय राशन कार्यालय से मालूम कर सकते हैं।

निष्कर्ष 

डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सरल बनाई गई है, ताकि आम नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी न हो। 

यदि किसी कारण से राशन कार्ड खो जाए, खराब हो जाए या नष्ट हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से दोहरी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।

अगर आपके मन में डुप्लीकेट राशन कार्ड आवेदन से जुड़ा कोई और सवाल है, तो पूछने में संकोच न करें!

यदि आप आगे भी इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी पुरे डिटेल के साथ जानना चाहते है, तो आप rationcardhub.com पर विजिट करना न भूलें।

धन्यवाद। 

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Anand Borse

मेरा नाम आनंद बोरसे है और मैं rationcardhub.com का फाउंडर और लेखक हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से राशन कार्ड से जुडी जानकारी इंटरनेट पर शेयर करता आ रहा हूँ। मेरे लिखे गएँ आर्टिकल के माध्यम से लोगों ने अपने नया राशन कार्ड बनवाएं है, राशन कार्ड में सुधार करवाया हैं और राशन कार्ड से जुडी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया है।

मेरा उद्देश्य लोगों को राशन कार्ड से जुडी सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी नागरिक बिना किसी परेशानी के राशन कार्ड सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

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