क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है, या आप किसी दूसरे शहर/राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, और अब आप अपनी स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर (निरस्त) करना चाहते हैं?
तो यह ब्लॉगपोस्ट आपके लिए है।
भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सुचना जारी किया जाता है, कि जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के योग्यताओं को पूरा नहीं करते, वे अपना राशन कार्ड बंद कर दें।
ताकि पात्र जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
लेकिन राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया को लेकर कई लोगों को सही जानकारी नहीं होती है और बहुत से लोगों को यह दुविधा होती है कि इसके लिए एप्लीकेशन में क्या जानकारी भरनी चाहिए और इसका सही फॉर्मेट क्या है।
राशन कार्ड निरस्त करवाने के लिए एक सही तरीके से लिखा गया आवेदन पत्र बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसी के आधार पर राशन विभाग आपका राशन कार्ड बंद करता है।
इस ब्लॉगपोस्ट में हम जानेंगे कि राशन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन सी जानकारी शामिल होनी चाहिए।
सरल और आसान उदाहरणों के साथ यह गाइड राशन कार्ड निरस्त करने का आवेदन पत्र लिखने के लिए मदद करेगा।
राशन कार्ड निरस्त करने की जरुरत क्यों है?
- कई बार एक व्यक्ति या परिवार के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड बन जाते हैं। ऐसे मामलों में राशन कार्ड को रद्द करना पड़ता है।
- यदि कोई परिवार एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है, तो पुराने पते वाला राशन कार्ड निरस्त किया जाता है।
- यदि परिवार की आय या आर्थिक स्थिति सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित पात्रता सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो व्यक्ति को राशन कार्ड सरेंडर करने की जरुरत पड़ती है।
- यदि कार्डधारक या परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, तो राशन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाता है।
- परिवार के पास महंगी संपत्ति जैसे की चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, एसी, डबल डोर फ्रिज, 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट/मकान या सरकारी नौकरी है, तो राशन कार्ड निरस्त किया जाता है।
- परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जाता है।
- यदि कार्डधारक लगातार 3 महीने या उससे अधिक समय तक राशन कार्ड से राशन नहीं लेता है, तो यह माना जाता है कि उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में राशन कार्ड को बंद किया जाता है।
- सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि राशन कार्डधारक ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो राशन कार्ड को रद्द किया जाता है।
राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए डाक्यूमेंट्स
- राशन कार्ड सरेंडर(कैंसिलेशन) फॉर्म
- राशन कार्ड
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- पते का प्रमाण बिजली बिल या पानी बिल
- यदि आप आय सीमा पार करने के कारण कार्ड सरेंडर कर रहे हैं, तो आय प्रमाण पत्र
- यदि परिवार के मुखिया या सभी सदस्यों की मृत्यु के कारण कार्ड निरस्त किया जा रहा है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र
राशन कार्ड निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन पत्र को कैसे लिखा जाता है?
- पत्र के ऊपरी दाएं कोने में वर्तमान तिथि और उस शहर का नाम लिखें, जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं।
- “सेवा में,” लिखें।
- ठीक उसके नीचे खाद्य अधिकारी का पद और विभाग का पता लिखें।
- “खाद्य आपूर्ति अधिकारी / जिला आपूर्ति अधिकारी,”
- “खाद्य एवं रसद विभाग,”
- “[आपके जिले/शहर का नाम], [आपके राज्य का नाम]” जैसे की जिला पटना राज्य उत्तर प्रदेश।
- इसके बाद विषय में राशन कार्ड बंद करने के लिए एप्लीकेशन ताकि अधिकारी को तुरंत पता चल जाए कि पत्र किस बारे में है।
- अधिकारी को सम्मानजनक तरीके से संबोधित करना है, जैसे की “माननीय महोदय/महोदया” या “आदरणीय सर/मैडम”।
- पहले पैराग्राफ में अपना परिचय देना है। अपना नाम, पिता/पति का नाम, और पूरा पता लिखना है।
- अपने मौजूदा राशन कार्ड से जुडी जानकारी लिखनी है, जैसे की मैं [आपका नाम], निवासी [आपका पता], अपने राशन कार्ड संख्या [नंबर] को सरेंडर करना चाहता/चाहती हूँ।
- दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप में कारण बताएं कि आप राशन कार्ड क्यों रद्द करवाना चाहते हैं। उदाहरण मेरी आय पात्रता सीमा से अधिक हो गई है, या मैं दूसरे शहर/राज्य में शिफ्ट हो गया हूँ।
- अधिकारी से अनुरोध करें कि वे आपके एप्लीकेशन को स्वीकार करें और राशन कार्ड को जल्द से जल्द निरस्त करें।
- एप्लीकेशन में लिखना है कि आपने ओरिजिनल राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ एप्लीकेशन पत्र के साथ जोड़ें हैं।
- पत्र के अंत में “धन्यवाद” लिखना है।
- पत्र के निचले हिस्से बाएं “भवदीय,” या “आपका विश्वासी,” लिखें।
- उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें।
- ब्रैकेट में अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर लिखना है।
- आवेदन पत्र को खाद्य विभाग अधिकारी के पास जमा कर दें।
- आवेदन जमा करने पर खाद्य अधिकारी रसीद पर्ची देंगे, उसे संभाल कर रखना है।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद खाद्य अधिकारी इसकी जाँच करते है।
- जाँच प्रक्रिया में सभी जानकारी सही पाएं जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर आपके राशन कार्ड को बंद कर दिया जाता है।
राशन कार्ड बंद करने के लिए एप्लीकेशन पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें
- पत्र की भाषा विनम्र, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए।
- आपको अपना अनुरोध सीधे और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना चाहिए।
- पत्र में तारीख, प्राप्तकर्ता का पता (खाद्य आपूर्ति अधिकारी/जिला आपूर्ति अधिकारी), विषय, सेवा में/प्रिय महोदय, मुख्य भाग, धन्यवाद, आपका नाम और पता शामिल होना चाहिए।
- पत्र में सभी जानकारी सही लिखना है।
- पत्र जमा करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें, ताकि कोई व्याकरण की त्रुटि न हो।
राशन कार्ड निरस्तीकरण प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा?
राशन कार्ड निरस्तीकरण के लिए लिखे गए आवेदन पत्र को जमा करने के बाद, आपको तुरंत निरस्तीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिलता है।
यह प्रक्रिया कुछ स्टेप्स में पूरी होती है, इसके बाद ही आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
जब आप अपना आवेदन पत्र और मूल राशन कार्ड अपने एरिया के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में जमा करते हैं, तो सबसे पहले अधिकारी आपके दस्तावेजों की जाँच करते हैं और आवेदन को रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं।
इसके बाद, आपके द्वारा एप्लीकेशन पत्र में बताए गए कारण की जाँच की जाती है।
इस प्रक्रिया में कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खाद्य रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है और निश्चित करना होता है कि भविष्य में इस राशन कार्ड का उपयोग कहीं न हो।
एक बार जब राशन कार्ड आधिकारिक रूप से निरस्त हो जाता है, तो विभाग द्वारा आपको एक निरस्तीकरण प्रमाण पत्र (Cancellation Certificate) जारी किया जाता है।
यह सरेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको उसी खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में दोबारा जाना पड़ता है, जहाँ आपने आवेदन पत्र जमा किया था।
प्रमाण पत्र तैयार होने में लगने वाले समय के बारे में आप आवेदन जमा करते समय ही खाद्य विभाग अधिकारी से पूछ सकते हैं।
जब प्रमाण पत्र तैयार हो जाए, तो आप अपने पुराने आवेदन की पावती रसीद और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड दिखाकर यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
Note:- यह प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर तब जब आप नए स्थान पर नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हों, क्योंकि यह इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि आपका पिछला राशन कार्ड अब नहीं है और उसे निरस्त कर दिया गया है।
राशन कार्ड सरेंडर एप्लीकेशन पत्र फॉर्मेट
(1)
दिनांक: [दिन/महीना/वर्ष]
सेवा में,
खाद्य आपूर्ति अधिकारी / जिला आपूर्ति अधिकारी
[विभाग का नाम, जैसे: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग]
[अपने शहर/जिले के कार्यालय का पूरा पता]
[पिन कोड]
विषय: राशन कार्ड सरेंडर हेतु आवेदन पत्र
माननीय महोदय/महोदया,
मैं, [अपना पूरा नाम लिखें], पिता/पति का नाम [पिता/पति का नाम लिखें], निवासी [अपना पूरा वर्तमान पता लिखें] का निवासी हूँ। मैं आपको सूचित करने के लिए यह पत्र लिख रहा/रही हूँ कि मैं अपने वर्तमान राशन कार्ड को सरेंडर (रद्द) करना चाहता/चाहती हूँ।
राशन कार्ड सरेंडर करने का कारण:
अब मेरी/हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है और मैं/हम सरकारी राशन सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। अतः, मैं स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर रहा/रही हूँ।
अतः, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे राशन कार्ड संख्या [राशन कार्ड नंबर] को जल्द से जल्द निरस्त (रद्द) करें और मुझे इस निरस्तीकरण की एक आधिकारिक प्रमाण पत्र (Cancellation Certificate) प्रदान करें।
इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा/रहूँगी।
एप्लीकेशन पत्र के साथ जोड़े गए दस्तावेज़
- मूल राशन कार्ड
- मुखिया/आवेदक के आधार कार्ड की प्रति
- आय का प्रमाण
- इनकम टैक्स पेयर का प्रमाण
धन्यवाद।
आपका/आपकी विश्वासी,
(हस्ताक्षर)
[अपना पूरा नाम लिखें]
मोबाइल नंबर: [अपना चालू फ़ोन नंबर लिखें]
(2)
सेवा में,
आपूर्ति निरीक्षक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
(क्षेत्र/जिला का नाम)
विषय: एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के कारण राशन कार्ड सरेंडर आवेदन पत्र।
मान्यवर,
सविनय निवेदन है कि मैं (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी (/पति/पत्नी का नाम) निवासी (पूरा पता) है। मैं आपसे कहना चाहता/चाहती हूँ कि मेरे परिवार का राशन कार्ड संख्या (कार्ड नंबर) पुराने पते पर जारी है तथा हम इसी कार्ड के माध्यम से सरकारी खाद्य सामग्री राशन दुकान से प्राप्त करते रहे हैं।
लेकिन अब परिस्थितिवश मेरा परिवार स्थायी रूप से (नए शहर/राज्य का नाम) शिफ्ट हो गया है।
हमारे पुराने निवास क्षेत्र और नए निवास क्षेत्र के राशनिंग जोन अलग-अलग हैं, इसलिए यह राशन कार्ड का उपयोग नए निवास स्थान के लिए योग्य नहीं रहेगा।
अतः विभागीय नियमों के अनुसार नए पते पर नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए मुझे अपना वर्तमान राशन कार्ड आपके कार्यालय में सरेण्डर करना आवश्यक है।
इसीलिए मैं अनुरोध करता/करती हूँ, कि कृपया मेरे राशन कार्ड को खाद्य विभागीय रिकॉर्ड में निरस्तीकरण की प्रक्रिया से पूर्ण करते हुए, मेरे राशन कार्ड को निरस्त करें।
मैंने इस आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ दिए हैं।
- पुराना राशन कार्ड
- आधार कार्ड की प्रति (सभी परिवार सदस्यों की)
- नए पते का प्रमाण
- मोबाइल नंबर
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि राशन कार्ड निरस्तीकरण की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने करें।
धन्यवाद।
आवेदक के हस्ताक्षर: ______________
नाम: ___________________________
मोबाइल नंबर: __________________
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क्या राशन कार्ड निरस्त करने का आवेदन पत्र केवल ऑफ़लाइन ही जमा करना होता है, या इसे ऑनलाइन जमा करने की कोई सुविधा है?
कई राज्यों ने अपने राशन कार्ड होल्डर के लिए ऑनलाइन राशन कार्ड निरस्त करने सुविधा शुरू की है, लेकिन यह सुविधा हर राज्य में उपलब्ध नहीं है।
बहुत कम राज्य ऐसे हैं, जहाँ आप पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
इसके लिए आपको राज्य के आधिकारिक खाद्य पोर्टल पर जाना होगा और ‘सरेंडर एप्लीकेशन हेतु आवेदन’ विकल्प का उपयोग करना होगा और डाक्यूमेंट्स जमा करना होगा।
लेकिन यदि आपके राज्य में यह सुविधा नहीं है, तो आपको अपना आवेदन पत्र और जरुरी दस्तावेज़ नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर ही जमा करने होंगे।
उदाहरण के लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो UP Food Portal पर, या राजस्थान में हैं तो Rajasthan Food Portal पर राशन कैंसिल एप्लीकेशन जमा करने से जुडी अधिक जानकारी जान सकते हैं।
FAQ सामान्य प्रश्न
राशन कार्ड निरस्त करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे प्राप्त करें?
राशन कार्ड निरस्त करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है।
क्या CSC केंद्र से राशन कार्ड निरस्त करने का आवेदन लिखवा सकते हैं?
जी हाँ, CSC से आप राशन कार्ड निरस्त करने का आवेदन पत्र लिखवा सकते हैं।
राशन कार्ड कैंसिल एप्लीकेशन पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है?
राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन देने पर आम तौर पर कोई सरकारी फीस नहीं लगती है। लगभग हर राज्य में यह काम पूरी तरह मुफ्त में होता है।
राशन कार्ड निरस्त करने की एप्लीकेशन कितने पेज की होनी चाहिए?
राशन कार्ड निरस्त करने की एप्लीकेशन पत्र केवल एक पेज की ही होनी चाहिए।
एप्लीकेशन पत्र पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए?
एप्लीकेशन पत्र पर परिवार के मुखिया व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो व्यक्ति आवेदन पत्र लिख रहा हो और राशन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर रहा हो।
निष्कर्ष
राशन कार्ड निरस्त करने का आवेदन पत्र लिखना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है।
आपको एप्लीकेशन में बस अपने व्यक्तिगत जानकारी, राशन कार्ड नंबर, निरस्तीकरण का कारण और ज़रूरी डाक्यूमेंट्स का जोड़ना होता है।
हम उम्मीद करते हैं, कि इस गाइड ने आपकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया होगा।
अब आप बिना किसी झिझक के अपना आवेदन पत्र तैयार कर सकते हैं।
अब कोई भी राज्य का राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन पत्र इस ब्लॉगपोस्ट के माध्यम से लिख सकता है।
यदि आपको इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पसंद आई है, तो आप इस जानकारी को राशन कार्ड निरस्त करवाने के लिए इच्छुक नागरिकों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यह जानकारी उनके लिए बनाई गई है।
यदि आप ऐसे ही राशन कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मालूम करना चाहते हैं, तो आप rationcardhub.com की वेबसाइट पर विजिट करते रहें।







